नीमच । कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के एक प्रकरण में अनावेदक पर एक लाख 9 हजार 152 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक विकास पिता राकेश जैन निवासी केसरपुरा तहसील जावद जिला नीमच द्वारा गिट्टी परिवहन हेतु रायल्टी पास पाया गया पर अंकित मात्रा से अधिक परिवहन करने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 12600 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 96 हजार 552 रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल एक लाख 9 हजार 152 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि एक लाख 9 हजार 152 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्राला क्रमांक RJ09GD8060 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वारा 7 अगस्त 2025 को जिला परिवहन कार्यालय नीमच में आरटीओ द्वारा गिट्टी से भरा भरा ट्राला जप्त किया गया था, इस पर अवैध खनिज ओव्हर लोड परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था।