Latest News

अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि मनासा पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर पचास हजार रूपये जुर्माना

Neemuch headlines June 4, 2025, 3:57 pm Technology

नीमच। म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि मनासा द्वारा अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत पंजीकृत पते पर कार्य न करने पर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला नीमच श्री राजू डाबर द्वारा कार्यवाही करते हुए धारा 32 का स्पष्ट उल्लघंन करने पर श्रैय मूंदड़ा, अध्यक्ष अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. मनासा पर 50हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। उक्त राशि संबंधित को एक सप्ताह में शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

Related Post