नीमच । पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि मानव अधिकार आयोग से मिलते जुलते नाम अथवा लोगो का उपयोग करना अपराध है। कोई भी व्यक्ति मानव अधिकार आयोग से मिलते जुलते नाम या लोगो का उपयोग नहीं करें। एसपी श्री जायसवाल ने बताया कि विभिन्न तरह के मानव अधिकार के नाम से एसोसिएशन, संगठन, संस्थान चलाये जा रहे है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व राज्य मानव अधिकार आयोगो से संबंधित नहीं है और न ही उन्हें कोई अधिकार प्राप्त है। अत: इस संबंध में अवगत कराया गया है, कि भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट(मानव अधिकार संस्थान) आयोग से सम्बंध या अधिकृत नहीं और न ही यह संस्था शासकीय संस्था है।
पुलिस अधीक्षक नीमच जायसवाल ने कहा कि मानव अधिकार आयोग के नाम व लोगो से मिलते जुलते नाम या लोगो का उपयोग कर, भ्रमित करने वाले व्यक्तियों से आमजन सतर्क एवं सावधान रहे। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य प्रदान करें।