नीमच । कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा सहायक शिक्षिका (अधीक्षिका) शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास नीमच श्रीमती कुर्दूला एक्का को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-09 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग नीमच होगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ज्ञातव्य हो, कि 18 जुलाई 2024 को शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, नीमच में निवासरत छात्राओं ने संयुक्त हस्ताक्षरित कलेक्टर को संबोधित आवेदन पत्र में वार्डन के व्यवहार और यहां की सुविधाओं से सभी छात्राएं संतुष्ट नहीं होने की शिकायत की गई है। श्रीमती कुर्दूला एक्का, सहायक शिक्षिका (अधीक्षिका), शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, नीमच द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि नियमों के विपरित है।
श्रीमती कुर्दूला एक्का, सहायक शिक्षिका (अधीक्षिका), शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, नीमच द्वारा निरंतर कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की जाकर वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों-निर्देशों की अवहेलना पर उक्त कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की गई है।