नई दिल्ली। सांसद और वरिष्ठ आप नेता राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई। उन्हें टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया। राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत का स्थगन आदेश बहाल रहेगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता है। उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि AAP नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है।
न्यायाधीश ने कहा कि चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है।