Latest News

14 वर्ष पूर्व नशे की खेप लेकर निकला था तस्कर अब न्यायालय ने दी यह सजा और जुर्माना

प्रदीप जैन December 16, 2022, 2:41 pm Technology

मनासा। श्रीमान सतीश चंद्र मालवीय, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा के द्वारा 4 बोरो में 105 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी गोपालदास पिता जितूदास बैरागी, उम्र-41 वर्ष, निवासी-ग्राम मरमी, जिला चित्तौडगढ़ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 14 वर्ष पूर्व दिनांक 26.07.2008 शाम के लगभग 8 बजे की होकर थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले दरकपुरा तिराहा की हैं। थाना मनासा में पदस्थ ए.एस.आई. चेनसिंह सोनगरा को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की तीन व्यक्ति सफेद रंग की बिना नंबर की कार्गोकिंग ट्रेक्स वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को बर्डिया के कच्चे होते हुए राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर यात्री प्रतीक्षालय की आड़ में ट्रेक्स वाहन का इंतजार किया तो थोडी देर बाद ट्रेक्स वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे हुए थें। ट्रेक्स वाहन को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 04 बोरियों में कुल 105 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा था।

घटनास्थल से आरोपीगण को गिरफ्तार कर व ट्रेक्स तथा डोडाचूरा को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 246/2008, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान 02 आरोपीगण रामेश्वर शर्मा व वकीलसिंह को पूर्व में पारित निर्णय में दोषसिद्ध पाकर दण्डित किया गया हैं एवं आरोपी गोपालदास के विचारण के दौरान फरार हो जाने से उसके गिरफ्तार होने के उपरांत उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया गया हैं।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ रमेश नावडे़ द्वारा की गई।

Related Post