सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्‍ट करने पर प्रतिबंध

Neemuch Headlines April 13, 2022, 5:57 pm Technology

नीमच ,जिलादण्डाधिकारी, नीमच श्री मयंक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है।

तदानुसार आगामी पर्व त्यौहारों के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर आदि सोशल मिडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट सामग्री डालने पर उस पर होने वाली कमेट्स, कास कमेंट्स के कारण वैमनस्यता का संचार अत्याधिक होता है। कोई भी व्यक्ति बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर आमजन की भावनाओं को आहत करता है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित होकर उक्त गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा उत्पन्न हो जाने से तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना होने से सोशल मिडिया साइट्स पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर प्रतिबंध रहेगा।विभिन्न मोबाईल कंपनियों द्वारा बिना दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

मजदूरों और किरायेदारों की जानकारी पुलिस थाने में देना अनिवार्य:-

जिले में कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवासंस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थानाप्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिका, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।

जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जायेगी।आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्चन्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स)तक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम खंजर, शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार केचातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो।

यदि कोई उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भारती. संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। उक्त आदेश 13 अप्रेल से 12 जून 2022 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्तप्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन पारा-188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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