नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन दिल्ली के अलग-अलग इलाकों पर भारी जाम ट्रैफिक संचालन में जुटी पुलिस। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने एन.एच 9 पर ट्रैफिक जाम कर दिया है।
प्रदर्शन की वजह से अक्षरधाम के पास दिल्ली आने-जाने के दोनों रास्तों पर जाम लग गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने और ट्रैफिक संचालन शुरू करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार की इस नई नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया।
नई आबकारी नीति का भाजपा ने किया था विरोध :-
बीते दिनों भाजपा ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका मानना है कि केजरीवाल की सरकार मनमाने तरीके से शराब की दुकानें खोल रही है। इसलिए बीजेपी उनको रोकने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती है तो वह 03 जनवरी को शहर में 14 स्थानों पर ‘चक्काजाम’ करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 'आप' पर आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है।
गुप्ता ने कहा कि धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जायेगा। उन्होंने कहा यदि नई जनविरोधी आबकारी नीति को वापस नहीं लिया गया तो पार्टी तीन जनवरी को पूरे शहर में 14 स्थानों पर चक्काजाम करेगी।
क्या है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति :-
सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत एल-15, एल-16, एल-17, एल-19, एल-20, एल-21, एल-28 और एल-29 के रूप में लाइसेंस देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2021-22 के लिए 'ऑन साइट खपत' (दशी और विदेशी शराब) के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर में सर्विस को 17 नवंबर से लागू किया जाएगा। आदेश में आवेदक को आबकारी विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड कर पूरी जानकारी और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने के लिए कहा है।
'ऑन-साइट खपत' के लिए लाइसेंस श्रेणियां कुछ इस तरह है जिसमें एक होटल, मोटल, गेस्ट हाउस में निवासियों को उनके कमरे (एल 15), होटल से जुड़े बार/रेस्तरां (एल 16), स्वतंत्र रेस्तरां (एल 17) में भारतीय और विदेशी शराब की सेवा), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र रेस्तरां के लिए (L19) है। अन्य लाइसेंस श्रेणियां एक लक्जरी ट्रेन में बार/डाइनिंग कार में भारतीय और विदेशी शराब की सेवा (एल 20), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आगमन या प्रस्थान क्षेत्र में स्थित होटल से जुड़े एक बार में चौबीसों घंटे सेवा/शराब की बिक्री (L21), विशेष रूप से सरकार और सशस्त्र बलों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए क्लब (L29) है। ऑन साइट शराब पीने के लाइसेंस से संबंधित नियम और शर्तों के अनुसार लाइसेंस धारक को खुदरा विक्रेता से शराब खरीदनी होगी जिस वह परिसर में कही भी स्टोर कर सकता है। लाइसेंसधारक को यह भी सनिश्चित करना होगी कि गिलास या बोतलों में शराब और बीयर परिसर के बाहर नहीं ले जाया जाएगा।