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कोविड से मृत्‍यु के प्रकरणों में जिले के 87 हितग्राहियों को 43 लाख 50 हजार रूपये की अनुगृह सहायता राशि स्‍वीकृत

NEEMUCH HEADLINES December 15, 2021, 8:10 am Technology

नीमच। जिलें में कलेक्‍टर मंयक अग्रवाल के मार्गदर्शन में कोविड से मृत्‍यु के प्रकरणों में जिले के कुल 87 हितग्राहियों को पचास-पचास हजार रूपये कुल 43 लाख 50 हजार रूपये की अनुगृह सहायता स्‍वीकृत की गई है। स्‍वीकृत राशि संबंधित हितग्राहियों के वारिसानों के खाते में जमा कराई गई है। संयुक्‍त कलेक्‍टर पी.एल. देवडा ने बताया,कि कोविड से मृत्‍यु के प्रकरणों में नीमच उपखण्‍ड क्षैत्र के 38 हितग्राहियों, जावद क्षैत्र के 18 एवं मनासा क्षैत्र के 31 हितग्राहियों को पचास-पचास हजार रूपये अनुगृह सहायता राशि प्रदान की गई है। नीमच में अपात्र चार एवं मनासा में एक आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया है। इसके साथ ही यदि कोई कोविड से मृत्‍यु के प्रकरण में अनुगृह सहायता राशि से वंचित रहा है, तो वह भी निर्धारित प्रारूप में संबंधित तहसीलदार को आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदको को आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आईडी प्रुफ की प्रमाणित प्रति,वारीसान के आईडी प्रुफ की प्रमाणति प्रति, मृतक और दावेदार के बीच संबंध का प्रमाण की प्रति, आरटी पीसीआर या आरएटी जॉच रिर्पोट अन्‍यथा कोविड संक्रमण प्रमाणित करने संबंधी आवश्‍यक चिकित्सा जॉच रिपोर्ट (कम से कम दो चिकित्‍सों द्वारा हस्‍ताक्षरित) रजिस्‍टर्ड चिकित्सक द्वारा जारी फार्म-4 या फार्म चार-ए (जारी मेडीकल प्रमाण(एमसीसीडी) सलंग्‍न करना होगा।

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