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आरक्षित पद से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

NEEMUCH HEADLINES December 10, 2021, 3:21 pm Technology

नीमच। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सक्सेना ने बताया, कि आयोग द्वारा विचारोपरान्त आरिक्षत वर्ग के पदों से निर्वाचन लडने वाले अभयर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय लिया है कि पंचायत निर्वाचन में अरक्षित पद से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन पत्र के साथ म.प्र. शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।

यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने के बाबत जिसके लिए स्थान आरिक्षत है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निग आफीसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

म.प्र.शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नही करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

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