नीमच। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव तथा कोरोना के नए वेरिएंट ओमीकॉन के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए संक्रमण के रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डा धिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्तियों को फेस मास्क का उपयोग करने संबंधी आदेश किया गया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नागरीकों को सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। जिले के समस्त नागरीको को सेनेटाईटर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्र में अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की आर टी पी सी आर रिपोर्ट अथवा वैक्सीनेशन के प्रमाण-पत्र की जांच करने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगें।
जिलें में आने वाली बसों के मालिक अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अथवा वैक्सीनेशन के प्रमाण-पत्र की जांच करना सुनिश्चित करेंगें। जिलें में संचालित सभी होटल, अपने यहां ठहरने वाले सभी ग्राहको की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अथवा वैक्सीनेशन के प्रमाण-पत्र की जांच करना सुनिश्चित करेंगें। फेस मास्क के बगैर पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, पुलिस एवं राजस्व अधिकारी 200 रूपये तक का जुर्माना आरोपित कर सकेंगें। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधि.- 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।