नीमच। उप संचालक कृषि दिनेश मण्डलोई ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विक्रेता मेसर्स नानालाल धर्मपाल डांगी मनासा नाका जिला नीमच द्वारा जिले के बाहर के किसानों को उर्वरक विक्रय प्रतिबंधित होने, पीओएस मशीन एवं बिना आधार कार्ड के उर्वरक की नियत कीमत या दर से अधिक में विक्रय करने, केश मेमो जारी नही करने एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश का उल्लंघन करने पर उर्वरक पंजीयन क्रं.आर एस/432/1401/22/ 2024, वैधता अवधि 24 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।