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त्रि-स्‍तरीय पंचायत निर्वाचन-2021- शस्‍त्र सहित लायसेंस संबंधित थानों में जमा कराने का आदेश जारी

neemuch headlines December 6, 2021, 8:21 pm Technology

नीमच। त्रि-स्‍तरीय पंचायत निर्वाचन - 2021 के कार्यक्रम की घोषणा राज्‍य निर्वाचन अयोग द्वारा की जा चुकी है। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्‍भ होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है।त्रि-स्‍तरीय पंचायत आम निर्वाचन निष्‍पक्ष और शांतिपूर्ण सम्‍पन्‍न कराये जाने हेतु विभिन्‍न राजनैतिक दलों के द्वारा जुलूस, रैली, आमसभा आदि में अस्‍त्र-शस्‍त्रों का संग्रह, परिवहन कर निर्वाचन के दौरान शंति व्‍यवस्‍था भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंयक अग्रवाल, जिला नीमच आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3(ख)में प्रदत्‍त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्‍पूर्ण जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के तहत सभी लायसेंस धारियों के शस्‍त्र लायसेंस निलंबित कर, दर्ज शस्‍त्र सहित लायसेंस संबंधित थानों में जमा कराने का आदेश जारी किया गया है।

उक्‍त आदेश समस्‍त माननीय न्‍यायाधीश, कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्‍त किया गया है। पु‍लिस बल अन्‍य सुरक्षाकर्मियो, अतिविशिष्‍ठ व्‍यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों एवं राष्‍ट्रीकृत बैंको, औद्योगिक संस्थानो, कोषालयो आदि की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाबल, कर्मियों तथा नगरीय क्षेत्रों के निवासी शस्‍त्र धारियों पर प्रभावशील नही होगा।

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