नीमच। त्रि - स्तरीय पंचायत निर्वाचन- 2021 के कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन अयोग द्वारा की जा चुकी है। निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा जिले की समस्त जनपद पंचायतों की राजस्व सीमा में निर्वाचन गतिविधियों बढ गई है, पुलिस अधीक्षक नीमच द्वारा अवगत कराया कराया गया है,कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों मे परस्पर प्रतिद्धिन्दिता के कारण निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार पूरे जोर-शोर से होना सम्भाव्य है। जिले की उत्तर-पश्चिम सीमाएं राजस्थान राज्य से लगी होने से असामाजिक तत्वों तथा अवैध सामाग्री की आवा-जाही हो सकती है। निर्वाचन अवधि के दौरान जिले की समस्त जनपद पंचायतों के राजस्व सीमाओं में लोक शांति कायम रखने एवं आमजन सुरक्षा को दृष्टिगत रख सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, सभाओं में लोगों के जमा होने, असीमित संख्या में वाहनों के जमा होने, लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित नही किया गया तो, किसी भी समय असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था का असामान्य बनाने का प्रयास कर सकते है। जिससे लोक शांति भंग होने की पूरी सम्भावना रहती है।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नही करेगा, आग्नेश्य शस्त्र, बन्दुक, पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार, बल्ल्म, भाला, खंजर, शमशीर, फरसा, फालिया चाकू आदि शामिल है, जिससे किसी को क्षति पहुचें।
उक्त आदेश उन हथियारों पर भी बराबरी से लागू होगें, जिन्हे धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारा लायसेंस प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नही निकालेगें। राजनैतिक दल संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्वानमति के कोई सभा नही कर सकेगें।
सभा का आयोजन सडक, शासकीय, अशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मैदान अन्य शैक्षणिक संस्थान या शासकीय कार्यालयों के परिसरों में नही किया जा सकेगा। ऐसी सभाओं का आयेाजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि पर नही किया जा सकेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति राजनैतिक दल संघ, संगठन संस्था अदि किसी समुदाय या धर्म विशेष को लेकर या अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण, संवाद नारे आदि उपयोग नही करेगा। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान सभा में वाहन या अन्यथा लाउडस्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
सभी होटल, लाज, धर्मशाला, सराय गेस्ट हाउस आदि में रूकने वालों की जानकारी का रजिस्टर संधारित कर उसकी सूचना संचालक या प्रबंधक को संबधित थाना प्रभारी को देना होगी। सभा, जुलूस अथवा रैली के आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात की जानकारी लेना होगी,जिसमें मार्गो या मार्ग के किसी भाग पर निर्बन्धात्मक आदेश तो जारी नही किया है, यदि ऐसा है, तो उसका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्वाचन आयोग के शर्तो का पालन, सम्पत्ति विरूपण, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ संगठन, संस्था आदि को म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1984 का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचन कार्य हेत सुरक्षाकर्मी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी ( सीआयएसएफ ) सीपी एफ, बीएसएफ, या सुरक्षाबल जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है, उन पर लागू नही होगी। आयोग के कार्यक्रमानुसार नामांतरण फार्म प्राप्ति की तिथि से लेकर नाम वापसी के दौरान रिटर्निगं, सहायक रिटर्निग आफीसर कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के अंदर दो व्यक्तियों से अधिक का प्रवेश वजिर्त रहेगा।
निषेधाज्ञा अविध 04 या 04 से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित नही हो। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर भा.द.सं.1960 की धारा 188 सहित अन्य विधियों के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।