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भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्‍ध कराने के संबंध में संशोधित नियम जारी

neemuch headlines December 3, 2021, 6:38 pm Technology

नीमच। भू - अधिकार पुस्तिका उपलब्‍ध कराने के संबंध में पूर्व में जारी अन्‍य सभी निर्देशों को निरस्‍त करते हुए म.प्र. शासन द्वारा नवीन निर्देश जारी किए गए है।

भू-अधिकार पुस्तिका उपलब्‍ध कराने की तिथि से केवल कम्‍प्‍यूटरीकृत रूप में जारी की जायेगी। पूर्व में भौतिक रूप से जारी भू-अधिकार पुस्तिका यथावत प्रचलन में रहेगी। परन्‍तु नवीन भू-अधिकार पुस्तिका कम्‍प्‍यूटीकृत रूप में ही जारी होगी। भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पृष्‍ठ के 30 रूपये एवं अतिरिक्‍त प्रति पृष्‍ट के 15 रूपये शुल्‍क निर्धारित है। भू-अधिकार पुस्तिका न्‍यूनतम दो पृष्‍ठों की होगी, इस प्रकार दो पृष्‍टों की भू-अधिकार पुस्तिका का मूल्‍य 45 रूपये (30+15 रूपये) निर्धारित की है। अतिरिक्‍त पृष्‍ठ जोडे जाने पर प्रति पृष्‍ठ 15 रूपये देय होगा।

भू-अधिकार पुस्तिका का उक्‍त शुल्‍क अदा करने पर भूलेख पोर्टल  (www.mpbhulekh.gov.in पर ऑनलाईन, आईटी सेन्‍टर, (MPOnline), लोक सेवा केन्‍द्र एवं शासन द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता से प्राप्‍त की जा सकती है।

म.प्र.भू-राजस्‍व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के प्रावधानुसार भू-सर्वेक्षण उपरांत प्रथमवार भू-अधिकार पुस्तिका भूमिस्‍वामी को नि:शुल्क प्रदाय की जायेगी। इसके अति- रिक्‍त भू-राजस्‍व संहिता 1995 में अथवा संहिता के तहत विनिर्मित नियमों में जहां-जहां भू-अधिकार पुस्तिका नि:शुल्‍क जारी करने का प्रावधान है, संबंधित व्‍यक्ति को भू-अधिकार पुस्तिका नि:शुल्‍क दी जायेगी।

नि:शुल्‍क दी जाने वाली भू-अधिकार पुस्तिका जारी करने के लिए तहसीलदार को भू-लेख पोर्टल पर लॉगिन कर अपने लॉगिन से भू-अधिकार पुस्तिका का प्रिंट जारी करने का अधिकार होगा। भू-अधिकार पुस्तिका के प्रथम पृष्‍ठ पर संबंधित भूमिस्‍वामी की समग्र आईडी डाला जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पुस्तिका पर भूमिस्‍वामी का फोटो मुद्रित होगा। यदि भूमिस्‍वामी का प्रकार निजी संस्‍था है, तो भू-अधिकार पुस्तिका पर समग्र आईडी एंव फोटो की आवश्‍यकता नही होगी।

यदि संबंधित कृषक का फोटो भू-लेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्‍ध है,तो उसे भू-अधिकार पुस्तिका पर कृषक से सत्‍यापित कराया जाकर मुद्रित कराया जायेगा। कृषक का फोटो भू-लेख पोर्टल के डाटाबेस में उपलब्‍ध नही है, या भू-लेख पोर्टल पर उपलब्‍ध फोटो से वह संतुष्‍ट नही है,तो संबंधित कृषक के आधार ई-केवायसी के माध्‍यम उसे प्राप्‍त किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त फोटो को संबंधित पटवारी से सत्‍यापित भी कराया जायेगा। यदि कृषक के पास आधार नंबर नही है,अथवा वह आधार नंबर प्रदाय नही कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कृषक का फोटो ऑनलाईन आवेदन करते समय लिया जाकर पटवारी से सत्‍यापित कराया जायेगा। सत्‍यापित करने हेतु दिये गये, फोटो को पटवारी द्वारा तीन दिवस में सत्‍यापित कराना अनिवार्य है। इस अवधि में पटवारी कृषक के फोटो को सत्‍यापित अथवा अमान्‍य नही किया जाता है, तो यह मानकार, कि आधार eKYc से प्राप्त अथवा कृषक द्वारा प्रदाय फोटो सही है, भू-अधिकार पुस्तिका जारी की जायेगी।

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