नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 11 दिसम्बर, 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में एन.आई. एक्ट की धारा 138 के प्रकरणों का निराकरण संभव हो, इस हेतु 30 नवम्बर 2021 को प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वारा जिला मुख्यालय-नीमच के एन.आई.एक्ट से संबंधित अधिवक्तागणों के साथ ऑलाईन तथा तहसील मुख्यालय जावद व मनासा के एन.आई. एक्ट से संबंधित अधिवक्तागणों के साथ ऑनलाईन बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश, द्वारा न्यायालयों में लंबित क्लेम प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हो सके इस हेतु उपस्थित अधिवक्तागणों से चर्चा कर बताया, कि वे अपने पक्षकार को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में बताये और एन.आई. एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के मामलों में कोर्ट फीस वापसी तथा परिव्यय की राशि भी 10 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत ही लगती है, आदि के संबंध में अपने पक्षकारों को जानकारी प्रदाय कर जागरूक करें तथा उन्हें प्रेरित करे, कि वे लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करवाये तथा अनावश्यक समय एवं धन के व्यय से बचें।
बैठक में विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार जैन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 11 दिसम्बर 2021(शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय-नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।