नीमच। म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग भोपाल द्वारा कोरोना महामारी को दृष्टिगत रख एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की स्थगित की गई राशि के भुगतान के लिए समाधान योजना लागू की गई है। उक्त योजना मे दो विकल्प प्रदान किये गये है: विकल्प एक में स्थगित की गई मूल राशि का 60 % का एक मुश्त भुगतान करने पर स्थगित की गई राशि में सम्मिलित 100 % अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
इसी प्रकार विकल्प ‘’ब’’स्थगित की गई मूल राशि का 75 %, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर, स्थगित की गई राशि में सम्मिलित 100 % अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। उपरोक्त दोनों विकल्पों के अंतर्गत माफी योग्य राशि में सम्मिलित 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं 50 % मूल बकाया राशि का भार वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफी योग्य राशि मे शामिल मूल बकाया राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा सबसीडी के रूप में की जाएगी।उपभोक्ता उक्त योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसम्बर 2021 तक आवेदन कर सकते है। अंतिम तिथि तक उपभोक्ता द्वारा आवेदन नहीं करने पर आस्थगित की गई पूरी राशि उपभोक्ता के आगामी देयक मे जोड़ दी जाएगी। उक्त योजना की विस्तृत जानकारी संबंधित वितरण केन्द्र प्रभारी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।