नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सऐप द्वारा दायर याचिका जिसमें नए आईटी नियमों को चुनौती दी गई है उसका विरोध किया है। केंद्र सरकार ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि व्हाट्सऐप एक विदेशी व्यावसायिक कंपनी है और इसका भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है।
यह अपने ग्राहकों की जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है। सरकार ने कहा कि व्हाट्सऐप विदेशी व्यावसायिक इकाई है इसलिए वह भारतीय कानूनों को चुनौती देने योग्य नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि पहली बार किसी मैसेज को किसने भेजा।
इसके खिलाफ फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है।
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सेक्शन 87 ऑफ आईटी रूल के मुताबिक किसी भी फेक मैसेज को सोर्स का पता लगाना कंपनी की जिम्मेदारी है। इससे देश में बहुत हद तक फेक न्यूज और किसी अफवाह पर लगाम लगाई जा सकेगी. यह कानून देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है यह बच्चों और महिला अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
व्हाट्सऐप द्वारा इस याचिका को दाखिल करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सएप ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियम को ग्राहकों की निजता का हनन है। कंपनी ने इसे असंवैधानिक भी करार देने की भी मांग दिल्ली हाईकोर्ट में की है। यह फैसला आने तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।