बड़ी खबर, SIM लेने के नियम हुए सख्‍त, जानिए क्‍या हुआ बदलाव...

Neemuch Headlines September 26, 2021, 8:46 pm Technology

नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल सिम लेने के नियमों को सख्त करते हुए इसमें बड़े बदलाव किए हैं। विभाग ने यह फैसला सिम कार्ड के फर्जीवाड़े पर रोक लगाए जाने के उद्देश्‍य से किया है।

खबरों के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। विभाग ने सिम लेने के नियमों को सख्‍त करते हुए इसमें बदलाव किया है। विभाग का कहना है कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा एक अवैध गतिविधि मानी जाएगी। विभाग का कहना है नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) भरना होता है। इस फॉर्म में अब संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता। वहीं दूसरी ओर दूरसंचार विभाग ने प्रीपेड मोबाइल को पोस्टपेड में बदलना और पोस्टपेड मोबाइल को प्रीपेड में बदलना भी आसान बना दिया है।

अब आप मात्र ओटीपी के जरिए अपना सिम कार्ड कभी भी प्रीपेड या पोस्टपेड बना सकते हैं। आपको नया सिम लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।

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