नीमच। सहायक आयुक्त सहकारिता जिला नीमच राजू डाबर ने बताया, कि अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.मि. मनासा पंजीयन क्रं. 187 दिनांक 07.09.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) का परिसमापन का कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। संस्था द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसका परीक्षण संस्था उपविधि/म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के आधार पर किया गया। डाबर ने बताया, कि संस्था का उत्तर समाधान कारक न होने से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) एवं 70(1) के तहत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर सहकारी निरीक्षक एस.एल.बामनिया को परिसमापक नियुक्त किया गया है।