नीमच । मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच डॉ.आर.के.खद्योत द्वारा पिपलिया रावजी के एम.पी.डब्ल्यू.(पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता) श्री मुकेश राठौर को म.प्र.सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 8 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोली जिला नीमच रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निवार्ह भत्ता देय होगा। सी.एम.एच.ओ.नीमच डॉ.खद्योत ने बताया, कि मुकेश राठोर पुरूष बहुउद्देशिय स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केंद्र पिपल्यारावजी विकासखण्ड मनासा द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी के परामर्श के ग्राम जोड़मी निवासी एक व्यक्ति को गलत तरीके से केथेटर डाला गया, जिसकी जटिलता के कारण उक्त मरीज की 2 सितम्बर 2025 को मृत्यु हो गई थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोषी एम.पी.डब्ल्यू.पर यह कार्यवाही की गई हैं।