नीमच । कृषि विभाग द्वारा मेसर्स गायत्री इंटरप्राईजेस, महू रोड़ नीमच द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन करने पर उनका उर्वरक पंजीयन क्र. RS/102/NMH, वैधता अवधि – 31.03.2027 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स गायत्री इंटरप्राईजेस, महू रोड़ नीमच का उर्वरक निरीक्षक, वि.ख.- नीमच द्वारा 21 नवम्बर 2024 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एन.एफ.एल. यूरिया के 2250 बेग, सरदार अमोनियम सल्फेट के 107 बेग, तीस्ता एग्रो इण्ड. SSP के 34 बेग, IFFCO DAPके 57 बेग, इंडियन पोटाश लिमि. MOP के बेग अव्यवस्थित भंडारित पाये गये। उक्त उर्वरकों के संबंध में ‘’ओ’’ फार्म चाहे गये, जिसे संबंधित द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौके पर विक्रेता फर्म द्वारा भंडार पंजी का संधारण नहीं करना, क्रेता को केश मेमो जारी नहीं करना पाया गया, जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का स्पष्ट उल्लंघन होने से संबंधित विक्रेता का उर्वरक पंजीयन निलंबित किया गया है।