जावद। श्रीमान विनोद कुमार पाटीदार, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जावद द्वारा प्लॉट विवाद के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु एवं एक महिला की हत्या का प्रयास करने वाले 05 आरोपीगण (01) पदमसिंह उर्फ भाईटा पिता बनेसिंह राजपूत उम्र 24 वर्ष, निवासी -ग्राम मोडी, तहसील जावद, जिला नीमच को धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्ड, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रू अर्थदण्ड एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
एवं शेष आरोपीगण (02) राघुनाथसिंह पिता बनेसिंह राजपूत, उम्र-33 वर्ष,
(03) बापूसिंह पिता देवीसिंह, उम्र-58 वर्ष,
(04) विजेश कुंवर पति बनेसिंह, उम्र-55 वर्ष एवं
(05) सुगना कुंवर पति राघुनाथ सिंह, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासीगण- ग्राम मोडी, तहसील जावद, जिला नीमच शेष उक्त चारों आरोपीगण को धारा 302, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्ड, धारा 307, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक पक्ष एवं आरोपीगण के मध्य प्लॉट का विवाद चल रहा था, जिसमें आरोपीगण द्वारा मृतक पक्ष के प्लॉट पर जेसीबी चलवाने एवं पत्थर डालने की बात को लेकर भी पूर्व में विवाद हुवा था।
दिनांक 16.10.2022 सुबह के लगभग 8 बजे जगदीश जायसवाल, उसकी पत्नी मुन्नीबाई को ईलाज हेतु मोटरसायकल से अस्पताल ले जा रहा था, तो इसी प्लॉट के विवाद के कारण ग्राम मोड़ी स्थित फरियादी के घर से कुछ दुर रास्ते पर आरोपी पदमसिंह ने धारिया/फरसा से जगदीश जायसवाल की गर्दन पर वार किया। इस पर उसकी पत्नी मुन्नीबाई द्वारा बचाने का प्रयास करने पर आरोपी सुगनाबाई एव विजेश कुंवर द्वारा मुन्नीबाई को पकड लिया गया और आरोपी रघुनाथसिह द्वारा मुन्नीबाई को जान से मारने की नियत से सिर पर सामने की ओर दराते से एंव पदमसिह द्वारा सिर के पीछे व पीठ पर धारिये/फरसा से वार कर चोट पहुंचाई। घटना के दौरान आरोपी बापुसिंह द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित रहकर घटना कारित करने के लिये उपरोक्त आरोपीगणो को उकसाकर घटना कारित कराई गई। आरोपीगणो द्वारा जगदीश की गर्दन पर पहुंचाई गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई एवं मुन्नीबाई गंभीर रुप से घायल हो गई।
उपराक्त घटना की सूचना फरियादी मुकेश द्वारा लेख कराई गई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पुलिस जावद द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित की गई तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय, जावद के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी व आहत मुन्नीबाई, विवेचक सहित सभी वैज्ञानिक एवं इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य प्रस्तुत कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार तिवारी द्वारा की गई।