दिल्ली-NCR में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, लागू हुआ Grap 4, बंद रहेंगे स्कूल, नहीं होंगे निर्माण कार्य

Neemuch headlines November 18, 2024, 11:43 am Technology

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण ने लोगों की दैनिक दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब हालत ये हो गए हैं कि यहां ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। सोमवार सुबह श्रीनिवासपुरी का AQI 633 मापा गया।

इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के कई इलाके में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। जिसके चलते सोमवार से निर्माण कार्यों पर लोग लगाने के साथ ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य कक्षाओं की छुट्टी घोषित कर दी गई है। लागू किया गया Grap 4 दिल्ली एनसीआर में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार के दिन 450 से ज्यादा पहुंचा उसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक आपातकाल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब ग्रेप 4 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाना चाहिए। यह आठ सूत्रीय एक्शन प्लान है, जिसके चलते कई दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। ग्रेप 4 लागू होते हैं दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा जितनी भी सड़क, फ्लाईओवर और अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा था उनके निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। आज सुबह 8 बजे से ग्रेप 4 लागू हो चुका है। इसके अलावा ऑड इवेन फार्मूला लागू करने के लिए दिल्ली एनसीआर के आसपास मौजूद राज्यों की सरकार को राय दी गई है।

ग्रेप 4 का पालन सुनिश्चित ग्रेप 4 लागू किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इसके प्राविधानों का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। यह भी बोला गया है कि दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित जिलों की राज्य सरकार चाहे तो वाहनों के नंबरों के आधार पर ऑड इवेन वाहनों के परिचालन का फैसला ले सकती है। सरकारी चाहे तो शैक्षणिक संस्थान बंद कर गैर जरूरी व्यावसायिक कार्यों पर रोक भी लगा सकती है। ये है 4 प्रतिबंध ग्रेप 4 के अंतर्गत वहां से निकलने वाला दुआ प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसी को देखते हुए अब ट्रकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस 6 डीजल इंजन के ट्रक इस नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके अलावा बुनियादी जरूरत का सामान लेकर जो ट्रक पहुंचेंगे उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा। सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके पहले सरकारी परियोजनों के निर्माण कार्य जारी रखने की छूट दी गई थी लेकिन अब सभी बंद कर दिए गए हैं। अब किसी भी सड़क , फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवर ब्रिज, दूरसंचार संबंधित परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगी रहेगी। बीएस 4 और इससे कम वाले डीजल इंजन के गुड्स व्हीकल पर प्रतिबंध रहने वाला है। जिन वाहनों का इस्तेमाल जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने और आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में होता है, उन्हें ही छूट दी जाएगी। दिल्ली के बाहर से आने वाले छोटे व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सीएनजी, एलएनजी और बीएस 6 के साथ एलसीवी वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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