नीमच । भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत आने वाले खदान, परियोजनाओं को राज्य से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उसी तारतम्य में लोक सुनवाई कर जन आपत्तियों को आमंत्रित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
ग्राम जनकपुर तहसील जावद जिला नीमच म.प्र.मैसर्स सनलाईट अल्कोलाईड प्रा.लि. द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति के तारतम्य में लोक सुनवाई का आयोजन 8 नवम्बर 2024 को दोपहर 12.30 बजे से आवेदित स्थल परिसर के समीप ग्राम जनकपुर तहसील जावद जिला नीमच(म.प्र.) में किया जावेगा।