नीमच । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1090 की धारा-5(क,ख) के तहत आरोपी जाकीर पिता फकीर मोहम्मद निवासी मनासा, पुलिस थाना मनासा एवं आरोपी मनीष पिता नंदकिशोर यादव निवासी धानका मोहल्ला नीमच, पुलिस थाना नीमच केंट को छह-छह माह के लिए समाचार बनाये रखने के लिए पुलिस थाना मनासा एवं नीमच केंट में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।