नीमच । मध्यप्रदेश शासन के नियमित लिपिकवर्गीय एवं नगर निगम, नगर परिषदों के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए विभागीय लेखा प्रशिक्षण सत्र एक दिसम्बर 2024 से 15 फरवरी 2025(दस सप्ताह) तक लेखा प्रशिक्षण शाला उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है।
जिला कोषालय अधिकारी श्री बी.एम.सुरावत ने सभी जिला अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अप्रशिक्षित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित कार्यालय प्रमुख के कवरिंग लेटर के साथ सीधे प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, उज्जैन, रघुवंशम भवन इस्कॉन मंदिर के पास भरतपुरी, उज्जैन(म.प्र.) को प्रेषित करने के निर्देश दिए है। प्रशिक्षण के लिए पात्रता-लिपिकवर्गीय कर्मचारी की नियमित सेवा अवधि एक वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। सेवा शर्त के अनुक्रम में म.प्र.शासन शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से हिंदी मुद्रलेखन, परीक्षा , एम.पी.एस.ई.डी.सी.से सी.पी.सी.टी.परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
यदि विभागीय भर्ती नियमों में हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की गई हो, तो तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश शासन के नियमित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं है, जबकि अर्द्धशासकीय , निगम एवं मण्डल कार्यालयों में पदस्थ नियमित पात्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु नामांकित होने पर राशि रूपये 2000/- प्रशिक्षण शुल्क लेखाशीर्ष 0070-60-800-0000 अन्य प्राप्तियॉं में जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र 20 नवम्बर 2024 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रशिक्षण सत्र में क्षमता से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर शासकीय विभाग के लिपीकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात निगम, मण्डल के कर्मचारियों को आवेदन पत्र प्राप्ति की वरियता अनुसार( प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर) आवेदन स्वीकार किये जावेंगे एवं शेष आवेदकों को आमागी सत्र में प्राथिमकता दी जावेगी।
लेखा प्रशिक्षण शाला में प्रवेश एवं परीक्षा तथा अग्रिम वेतनवृद्धि के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियम, निर्देश मान्य होंगे।