मनासा । शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा रास्ते के विवाद के कारण बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट करने वाले आरोपी नंदकिशोर पिता नाथूलाल पाटीदार, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम चूकनी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह का कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड एवं दूसरे आरोपी कैलाश पिता गंगाराम बंजारा, उम्र-44 वर्ष, निवासी-ग्राम कुण्डखेडा, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह का कारावास व कुल 1500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व दिनांक 23.10.2016 दिन के समय की खेत के रास्ते की हैं। फरियादी देवीलाल एवं आरोपीगण के मध्य रास्ते का विवाद चल रहा था, जिसमें एडीएम न्यायालय द्वारा फरियादी के पक्ष में निराकरण किया गया था।
घटना दिनांक को फरियादी का भतीजा आरोपी नंदकिशोर डंपर लेकर आया व रास्ते पर मोरम डालने आया, तो फरियादी के लड़के राधेश्याम पाटीदार व सत्यनाराण पाटीदार दोनों ने नंदकिशोर से कहा कि मोरम खेत में क्यों डालने आ रहा हैं। इसी बात को लेकर आरोपी नंदकिशोर फरियादी व दोनों लडकों से विवाद करने लगा तथा उसने लोहे के खांरचे से नन्दकिशोर को कूल्हे पर मारकर चोट पँहुचायी।
फरियादी की बहन ललिता बीच-बचाव करने आई तो आरोपीगण ने उसके साथ भी लात-थप्पड़ो से मारपीट की। फरियादी के दोनो लड़को व गांव के लोगो द्वारा बाद मे बीच- बचाव किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना मनासा में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुवे आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
तथा जुर्माने की रकम में से 1000 रूपये आहत देवीलाल प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई