नीमच । एडीएम द्वारा थाना बघाना के अपराध क्रं.251/2024 धारा 4,6,9, 6ए/9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा 4(1),6(क),6(ख)(1), 10 म.प्र.कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम एवं 11(1)(डी), पशु क्रुरता अधिनियम एवं धारा 66, 192 ए मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला नीमच म.प्र. में प्रकरण में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को आदेश पारित कर प्रकरण में जप्तशुदा वाहना टाटा ट्रक वाहन क्रमांक आर.जे.20 जी.सी.6221 तथा उसमें कू्रतापूर्वक वध हेतु ले जाए जा रहे कुल 11 गौवंश गायों को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(घ) पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्लंघन के फलस्वरूप शासन हित में (राजसात) करने का आदेश जारी किया हैं।