नीमच। जिले की अधिकाधिक महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार के लिए सी.सी.एल. ऋण उपलब्ध करवाये। सभी स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप आनुपातिक प्रकरण, बैंकों में लगाकर हितग्राहियों को लाभांवित /वितरण सुनिश्चित करवाये। सभी स्वरोजगार, हितग्राही मूलक योजनाओं में अक्टूबर अंत तक प्रगति सुनिश्चित करे।
यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित हितग्राही मूलक स्वरोजगार योजनाओं में आवंटित लक्ष्य, बैंकों में प्रस्तुत प्रकरण, स्वीकृत प्रकरणएवं लाभांवित हितग्राहियों की संख्या की प्रगति की योजनावारसमीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सी.ई.ओ. अरविंद डामोर एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर चन्द्रा ने एन.आर.एल.एम. योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए, कि वे 1316 प्रकरणों के लक्ष्य के विरूद्ध अक्टूबर अंत तक न्यूनतम 1500 प्रकरण तैयार कर बैंकों को प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करे।
एन.आर.एल.एम. की योजनाओं में ऋण वितरण की प्रगति भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अपेक्षा अनुरूप प्रगति नहीं पाए जाने पर एन.आर.एल.एम. के जिला प्रबंधक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, कस्टम हायरिंग योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला अंत्यावसायी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित वर्ग के लिए संचालित स्वरोजगार योजनाओं की संतोषजनक प्रगति पर कलेक्टर ने जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग की सराहना भी की। कलेक्टर ने जिला संयोजक व जिला पंचायत सी.ई.ओ. को निर्देश दिए, कि वे अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों को चिन्हित करवाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए ऋण प्रकरण तैयार कर लाभान्वित करवायेजिससे, कि अ.ज.जा. वर्ग के कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को सभी स्वरोजगार योजनाओं में वार्षिक लक्ष्य के अनुपात में अक्टूबर 2024 तक लक्ष्य से अधिक प्रकरण तैयार कर बैंकों में प्रस्तुत करने तथा प्रस्तुत प्रकरणों में स्वीकृति जारी करवाकर हितग्राहियों को लाभ वितरण सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए।