जयपुर. कोरोना संक्रमण घटने के बाद बुधवार से राजस्थान अनलॉक होने जा रहा है.
अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी. संशोधित गाइडलाइन प्रदेशभर में बुधवार सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है. यह आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी. इसके तहत राजधानी जयपुर समेत अधिकांश जिलों में बाजार आदि सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे.
कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में राज्य सरकार ने बुधवार से छूट प्रभावी कर दी है. इसके तहत मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़कर सभी बाजार खुलेंगे. सभी सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे. फल सब्जी की दुकानें, मंडी और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे. लेकिन इनका समय सुबह 6 से 11 बजे तक ही रहेगा.
बैंक दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे:-
डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 तक खुलेंगी. बैंक दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे. ई-मित्र आधार केंद्र दोपहर बाद 4 बजे तक खुले रहेंगे. अनलॉक में भी निजी वाहन दोपहर 12 बजे तक ही अपने वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे. रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
इस दौरान चाट पकौड़ी समेत ठेलों पर सभी सामान बेचने की अनुमति रहेगी.
इन पर फिलहाल जारी रहेगी रोक:-
कोरोना की दूसरी लहर के बाद लागू अनलॉक के पहले चरण में अभी मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम और पार्क नहीं खुलेंगे.
हाट बाजार बंद रहेंगे और मेले भी आयोजित नहीं होंगे. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे. सिटी बस अभी नहीं चलेगी. शादी समारोह, टेंट हाउस, कैटरिंग, बैंड, डीजे मैरिज गार्डन पर रोक जारी रहेगी. नॉन एसी शॉपिंग कंपलेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी. एक फ्लोर खाली रहेगा फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी. यह व्यवस्था हर नॉन एसी कॉम्पलेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट तय करेगा.
इनका रखा जाएगा खास ध्यान:-
लॉकडाउन में छूट देने या हटाने के लिए जिलों की संक्रमण दर का साप्ताहिक रूप से फिर से आकलन किया जाएगा. अस्पतालों में ऑक्सीजन,आईसीयू में वेंटिलेटर बेड की अक्युपेंसी रोजाना सुबह 10 बजे के आधार पर तय की जाएगी.