आयकर विभाग की नई वेबसाइट लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। इसकी धीमी चाल से आयकर रिटर्न फाइल करने में घंटों समय लग रहा है। किसी को ओटीपी नहीं मिल रहा तो कई सूचनाएं साइट पर प्रदर्शित ही नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से उपभोक्ताओं के सामने काफी समस्याएं आ रही हैं।
कारोबारियों के लिए यह काफी दुश्वारी का समय भी साबित हो रहा है। गत सात जून को आयकर विभाग की नई वेबसाइट शुरू हुई थी। तब से यह समस्या बनी हुई है। इस कारण लोगों के रिटर्न फाइल नहीं हो रहे हैं। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक दी है। अब मात्र 24 दिन शेष बचे हैं। अभी भी सर्वर की समस्या बनी हुई है। व्यापारी से लेकर नौकरीपेशा वाले सभी लोग इस समस्या से परेशान हैं। कर अधिवक्ता अंगद सिंह ने बताया कि आयकर रिटर्न के सभी फॉर्म अभी तक साइट पर उपलब्ध नहीं हैं। जो आयकर रिटर्न साइट पर उपलब्ध हैं, उनकी एक्सेल फाइल अभी तक साइट पर उपलब्ध नहीं है। बहुत करदाता एक्सेल फाइल के द्वारा अपना आयकर रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसे में उन सभी करदाताओं को परेशानी हो रही है।
सर्वर की धीमी गति की वजह से रिटर्न भरने में घंटों का समय लग रहा है। रिटर्न के बाद ओटीपी न आने के कारण रिटर्न वैरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कर अधिवक्ता अभिषेक दुबे और अमित राय की मानें तो आयकर रिटर्न फाइल न होने से बहुत से करदाताओं के बैंक के काम रुक गए हैं। जिन करदाताओं ने बैंक से क्रेडिट लिमिट ले रखा है, वह बैंक को आयकर रिटर्न की कापी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। पुराने भरे हुए रिटर्न कभी भी साइट से अपने आप हट जाते हैं। जिससे करदाता परेशान हैं।