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Income Tax: लंबी लाइनों का जमाना गया, जानिए ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के 7 आसान स्टेप

Neemuch headlines July 5, 2021, 7:42 am Technology

अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग मोटी-मोटी फाइलें लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर लाइनों में खड़े होते थे. टकटकी लगाए अपनी बारी का इंतजार करते थे.

अब यह काम ऑनलाइन हो रहा है. वह भी कुछ मिनट या घंटों में. सरकार ने इसके लिए नया पोर्टल भी शुरू कर दिया है.

बस आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है और टैक्स का सारा विवरण भरकर टैक्स चुका देना है.

अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पोर्टल पर ही नंबर दिया गया है जहां फोन कर सहायता ले सकते हैं.

आइए बताते हैं कि ऑनलाइन टैक्स पेमेंट का सबसे आसान तरीका क्या है.

टैक्स पेमेंट करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है.

कुछ जरूरी कोरम या कार्यवाही होती है जिसे पूरा करना होता है.

इसमें सबसे अहम है यह देखना कि आपका टैक्स कितना बनता है.

अपना टैक्स देखने के लिए तीन आसान तरीके हैं:-

अकाउंट नंबर की मदद से जान सकते हैं. डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और ट्रैवल कार्ड के जरिये भी यूजर आईडी जान सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग को पासवर्ड डाल कर शुरू कर लें.

अब पेमेंट और ट्रांसफर सेक्शन में जाएं.

तीसरा और अंतिम विकल्प manage your taxes और select form 26AS पर क्लिक करें.

दो अलग-अलग टैक्स के बारे में जानिए:-

डायरेक्ट टैक्स पूरे देश में शिलांग को छोड़कर चुकाया जा सकता है. इसके अंतर्गत टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, होटल रिसिट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स या डायरेक्ट टैक्स और गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनेफिट टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स आते हैं. दूसरी ओर, इनडायरेक्ट टैक्स देश में कहीं भी चुकाया जाता है और इसमें एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स आता है.

टैक्स चुकाने के 7 आसान स्टेप:-

* टैक्स पेयर को सबसे पहले एनएसडीएल साइट या पोर्टल पर अपने मुताबिक चालान को सेलेक्ट करना होगा

* टैक्सपेयर अपने हिसाब से पैन/टैन/एसेसी कोड एंटर करें. जैसे ही इसकी जानकारी देंगे, इन दस्तावेजों की वैधता के बारे में ऑनलाइन चेकिंग होगी

* अगर पैन या टैन या एसेसी कोड वैध है तो टैक्सपेयर को चालान डिटेल भरने की इजाजत मिलेगी. इस डिटेल में आपको अकाउंटिंग हेड कोड या मेजर हेड कोड की जानकारी देनी होगी. इसी के अंतर्गत आपको पेमेंट करनी होती है. इसी कॉलम में आपको पैन या टैन पर लिखे नाम और पते को भरना होगा. अब उस बैंक को सेलेक्ट करें जिससे पेमेंट करना है

* ये सभी डिटेल भरने के बाद कंप्यूटर पर एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी. चालान में दी गई

* जानकारी को टैक्सपेयर अगर कंफर्म करता है, तो जिस बैंक से पेमेंट करना है उसकी नेट बैंकिंग पर जाना होता है

* अब यहां टैक्सपेयर को इंटरनेट बैंकिंग शुरू करनी होगी और इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा. आपका खाता जिस बैंक में है, वहां से लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा जिसका इस्तेमाल करना होगा

* टैक्सपेयर को पेमेंट डिटेल देनी होगी और पेमेंट के लिए ऑथराइज करना होगा पेमेंट के तुरंत बाद डिसप्ले पर एक चालान दिखेगा जिसमें सीआईएन, पेमेंट डिटेल, बैंक का नाम जिससे ई-पेमेंट किया गया है, की जानकारी होगी. इसे काउंटरफॉइल बोलते हैं जो कि सबूत होता है कि आपने टैक्स पेमेंट कर दिया है

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