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इनकम टैक्स जमा करने में न करें देरी वरना चुकाना पड़ेगा भारी भरकम ब्याज, यह है नई आखिरी तारीख

Neemuch headlines May 30, 2021, 9:05 am Technology

कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से सरकार ने एक बार फिर से इनकम टैक्स रिटर्न  फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में रिटर्न फाइल करने नई आखिरी तारीख 30 सितंबर है. वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है. गौर करने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ी है, टैक्स चुकाने की नहीं. इस फैसले पर क्या है

एक्सपर्ट्स की राय आइए जानते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि तारीख को आगे इसलिए बढ़ाया गया है ताकी टैक्स पेयर्स को रिर्टन भरने में सुविधा हो. मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रिटर्न फाइल करने आपकी डेट 31 जुलाई है तो आप इससे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम खुद बना लीजिए. इसके बाद चेक कर लीजिए की आपको सेल्फ असेसमेंट के तौर पर कितना टैक्स भरना है.

एक लाख से अधिक पर ब्याज:-

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइनल टैक्स की राशी, एडवांस टैक्स और टीडीएस, जो आपने वित्त 2020-21 में भरा है. उसके क्रेडिट लेने के बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स निर्धारित होता. अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की राशि एक लाख रुपये के दायरे में हैं, तो को समस्या नहीं है. मगर यह एक लाख रुपये को पार कर रहा है, तो आपको ब्याज देना होगा. सीएनबीसी के अनुसार, एक लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि पर एक परसेंट के हिसाब से टैक्स वसूला जाएगा.

सीनियर सिटीजन के लिए खास:-

सीनियर सिटीजन के लिए भी नियम जारी किए गए हैं. उनके लिए कहा गया है कि अगर वो 31 जुलाई से पहले टैक्स भरते हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स के तौर पर इक्वेट कर के क्रेडिट दी जाएगी. अगर एक लाख से अधिक उनका टैक्स बकाया हुआ तो उन्हें भी एक परसेंट के हिसाब से ब्याज देना होगा.

इसके लिए भी बढ़ी तारीख:-

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की तारीख क्रमश: एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर और 30 नवंबर कर दी गई है. साथ ही CBDT ने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा को एक महीने बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया है. सामान्य परिस्थितियों में, ITR-1 या 4 दाखिल करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपना रिटर्न 31 जुलाई, 2021 तक जमा करना चाहिए

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